मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दिनांक 15 जनवरी 2022 को हुए हत्याकांड का किया गया सफलता पूर्वक उद्धभेदन ।
दिनांक 18 जनवरी 2022 को एक सूचना प्राप्त हुई कि महिमा गेस्ट हाउस के बगल के एक भवन में कलकत्ता सोनागाछी क्षेत्र से आई दो युवतियों को वेश्यावृत्ति कराने के लिए लाया गया है जिनके पास मुफ्फसिल थाना का एक कुख्यात अपराधी चिंकू पांडे उर्फ चिंकू कुमार उर्फ चिंकू बाबा उर्फ विशाल कुमार पिता मनोज दुबे मोहल्ला गांधीनगर थाना मुफस्सिल जिला गया आया हुआ है।
इसकी तत्काल सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय को देकर त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशानुसार श्री घूरन मंडल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वजीरगंज के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना की टीम तुरंत बोधगया पहुंची। थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक पंकज कुमार ने सूचित किया कि चिंकू पांडे मुफस्सिल थाना कांड संख्या 18/22 दिनांक 15 जनवरी 2022 धारा 364/302/34 के तहत दर्ज एक युवक प्रिंस कुमार उर्फ गोरका के हत्या मामले का प्राथमिक अभियुक्त है।
इसके उपरांत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बोधगया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वजीरगंज के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई और महिमा गेस्ट हाउस से दोनों युवतियों को कुख्यात अपराधी चिंकू पांडे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में बरामद किया गया।
भवन की तलाशी लेने पर वहां से एक मैनेजर चंद्रशेखर विराजी पेशर सूर्यनारायण विराजी मोहल्ला बसंतपुर थाना वीरपुर सुपौल को पकड़ा गया। पकड़ाए जाने के पश्चात पूछताछ करने पर विशाल कुमार उर्फ चिंकू पांडे ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 18/22 के तहत दर्ज प्रिंस कुमार उर्फ गोरखा हत्या मामले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और बताया कि उसे कहीं से इन युवतियों के संबंध में सूचना मिली थी जिसके उपरांत इन युवतियों के पास आया था और पकड़ा गया।
पकड़ाई गई दोनों युवतियों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि एक दलाल के द्वारा पैसे का लालच देकर उन्हें यहां बुलाया गया था। घटनास्थल से पकड़ाए गए अभियुक्त गेस्ट हाउस के मैनेजर चंद्रशेखर बिराजी ने बताया कि उन्होंने ही ग्राहकों का इंतजाम किया था चिंकू पांडे उर्फ चिंकू कुमार उर्फ चिंकू बाबा उर्फ विशाल कुमार का अपराधिक इतिहास रहा है एवं इसके विरुद्ध मुफ्फसिल थाना में अलग-अलग मामले दर्ज हैं, जिनमें से मुख्यत:
मुफस्सिल थाना कांड संख्या 427/18 दिनांक 10/12/18
मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 234/18 दिनांक 13/04/18
मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 214/20 दिनांक 11/06/20
मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 165/21 दिनांक 04/04/21
मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 296/21 दिनांक 29/06/21
मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 263/21 दिनांक 09/06/21
मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 18/22 दिनांक 12/01/22 हैं।
इस घटना को लेकर बोधगया थाना में अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है जिसमें गेस्ट हाउस मालिक, मैनेजर और ग्राहक पर युवतियों को बहला-फुसलाकर इस धंधे में लाने वाले दलालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है जिस भवन का उपयोग वेश्यावृति स्थल के रूप में किया जा रहा था उस गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया है।
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