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एक रफ़्तार समय संचार

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हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास, 50 हजार का जुर्माना

गया, 18 फरवरी 2025। गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुई हत्या के मामले में अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्पीडी ट्रायल के तहत हुई सुनवाई में न्यायालय ने दोषियों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला 18 फरवरी 2025 को गया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में सुनाया गया। मामले में अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी करते हुए सभी साक्ष्यों को मजबूत तरीके से प्रस्तुत किया। अपर लोक अभियोजक मसूद मंजर ने गवाहों की ससमय गवाही कराई, जिससे दोषियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए जा सके। अदालत ने फतेहपुर थाना कांड संख्या 49/15 में दोषी करार दिए गए सुकर साव और कैलाश साव, दोनों निवासी रेगेनी, थाना फतेहपुर, जिला गया, को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 504, 201, 341 और 323 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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